Ahmedabad Serial Bomb Blast Case: अहमदाबाद 2008 बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, 11 को आजीवन कारावास की सजा

अहमदाबाद 2008 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अदालत ने 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई।

 
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11 लोगों को आजीवन कारावास।

 

नई दिल्ली, Digital Desk: अहमदाबाद (Ahmedabad) सीरियम बम ब्लास्ट 2008 केस में कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला सुनाया । अहमदाबाद ब्लास्ट केस (Ahmedabad blast case) 2008 मामले में विशेष अदालत (Special Court) ने 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा (Death Sentence) यानी फाँसी की सज़ा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने 11 अन्य दोषियों को उम्र कैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। अदालत ने इन लोगों को पहले ही दोषी करार कर दिया था और आज कोर्ट ने इसके बाद अपना फैसला सुना दिया।

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विस्तार:

साल 2008 में अहमदबाद (Ahmedabad Bomb Blast Case) में हुए इन धमाकों की गूंज से पूरा देश हिल गया था। इस सीरियल ब्लास्ट मामले में 2 फरवरी को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 30 जनवरी को ही स्पेशल कोर्ट के जज एआर पटले कोरोना संक्रमित हो गए और इस मामले पर फैसला की तारीख़ 8 फरवरी तक टल गयी थी।


बम ब्लास्ट केस में 35 FIR दर्ज हुईं थी :

साल 2008 में अहमदाबाद में सिलसिलेवार कुल 21 बम ब्‍लास्‍ट हुए थे। दिल दहलाने वाली ये सबसे बड़ी घटना थी, जिसने सबको परेशान करके रख दिया था। देश में इतने कम समय में इतने धमाके पहले कभी नहीं हुए थे, एक घंटे के अंदर अहमदाबाद में एक दो नहीं बल्कि पूरे 21 बम धमाके हुए। इस मामले में अहमदाबाद पुलिस ने 20 प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सूरत में 15 अन्य प्राथमिकी दर्ज की गईं थी।

अदालत की ओर से सभी 35 प्राथमिकी को मर्ज करने के बाद मुकदमा चलाया गया था। दरअसल, पुलिस ने अपनी जांच में इस बात का दावा किया था कि, यह सभी एक ही साजिश का हिस्सा थे। ऐसे में सभी प्राथमिकी को मिलाकर केस की सुनवाई शुरू की गई।