Lalu Yadav Fodder Scam: चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में दोषी साबित हुए लालू यादव, RJD को बड़ा झटका

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई।

 
image: tv9 bharatvarsh
चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार।

बिहार,Digital Desk: चारा घोटाला (Lalu Prasad Fodder Scam) के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अब फैसला आ गया है। सीबीआई कोर्ट (CBI Court Convict Lalu Prasad Guilty) ने लालू प्रसाद को मामले में दोषी करार ठहरा दिया है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) को चारा घोटाले मामले के सबसे बड़े और पांचवें मामले में भी उन्हें दोषी करार साबित किया है। इससे पहले लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav News) 4 मामले में दोषी करार दिए गए थे। लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि इस फैसले पर उन्हें अफसोस है।

इससे पहले चार घोटाले मामले में लालू प्रसाद (Lalu Prasad) के कुल मिलाकर 27.5 साल की सजा हुई। जबकि एक करोड़ का जुर्माना भी उन पर लगाया जा चुका है। इन मामलों में सजा होने के चलते आरजेडी सुप्रीमो को आधा दर्जन से भी ज्यादा बार जेल जाना पड़ा है। इन सभी मामले में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

यह भी पढ़े: UP VIRAL NEWS: उत्तर प्रदेश में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, दरोगा भर्ती कराने में करते थे धांधली, 15 लाख़ रुपए में तय करते थे सौदा

क्या है डोरंडा कोषागार:

डोरंडा कोषागार (CHARA GHOTALA) से लगभग 140 करोड की अवैध निकासी हुई थी। इस मामले की शुरुआत में 170 आरोपी बनाए गए थे। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। लालू प्रसाद इस मामले के मुख्य आरोपी थे। मामले में दीपक चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया था, तो वही दो लोग सुशील झा और पीके जायसवाल ने निर्णय से पहले ही अपने दोष स्वीकार कर लिया। जबकि इस मामले में छह आरोपी अभी फरार हैं। इस हाईप्रोफाइल मामले में लालू यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बैंक जूलियस पशुपालन विभाग के सहायक निर्देशक डॉ एमके प्रसाद सहित 102 आरोपी हैं।