शक्ति मिल गैंगरेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदला फ़ैसला, फाँसी के बजाए अब उम्र कैद की सज़ा
शक्ति मिल गैंग रेप केस में अब बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया। शक्ति मिल्स गैंग रेप केस में तीन दोषियों को अब फांसी की नहीं, बल्कि उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी।

2013 के लंबित मामले को मुंबई हाई कोर्ट ने आज निपटाया।
मुख्य आरोपी विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कोर्ट के सामने पेश किया गया और फांसी के फैसले को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया।
2013 का गैंगरेप केस:
22 अगस्त 2013 को एक मैगजीन के लिए काम करने वाली महिला फोटोजर्नलिस्ट के साथ महालक्ष्मी स्थित शक्ति मिल कंपाउंड में श्याम को गैंग रेप हुआ था। 23 अगस्त को इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई एवं इसके बाद सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पीड़िता ने सभी आरोपियों की पहचान की एवं उनके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच में तकरीबन 600 पन्ने की चार्जशीट दायर की गई थी। 2014 में इन आरोपियों को फाँसी की सजा सुनाई गई, जिससे आज मुंबई हाईकोर्ट ने बदलकर उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया है।
शक्ति मिल गैंगरेप के दो मामले थे। एक फोटोग्राफर जनरलिस्ट गैंगरेप केस था और एक टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप केस था। फोटोजर्नलिस्ट मामले में पांच दोषी हैं, जिसमें एक नाबालिग था एवं टेलीफोन ऑपरेटर मामले में भी में से एक नाबालिग था। दोनों केस में 3 तीन दोषी एक ही हैं।