Mirzapur News: 10 साल पहले की थी भाई-भाभी की हत्या, अब मिली उम्रकैद की सज़ा

भैया और भाभी की हत्या करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

 
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10,000 रुपये का आर्थिक दंड।

मिर्ज़ापुर, Digital Desk: मिर्ज़ापुर (Mirzapur) देहात कोतवाली क्षेत्र के खजूरी गांव में 10 साल पूर्व पति-पत्नी की हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

विस्तार:

मिर्ज़ापुर (Mirzapur Latest News) की देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में 15 मई 2012 को छत पर सो रहे उदय बिंद और उसकी पत्नी माया बिंद की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में उदय के पिता रामखेलावन ने मुकदमा दर्ज कराया। छानबीन में पुलिस ने मृतक के छोटे भाई जालंधर बिंद को गिरफ्तार किया गया था।

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पुलिस ने विवेचना (Man gets life imprisonment for killing brother and his wife in Mirzapur) कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में मृतक की पुत्री ने अदालत में बयान दिया कि उसके माता-पिता को उसके चाचा ने फरसा से मारा है। एडीजीसी क्रिमिनल काशी नाथ दुबे ने गवाह और सुबूत न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने आरोपी जालंधर बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।