बिना आदेश के सार्वजनिक सम्पत्तियों पर चुनावी पोस्टर लगाने पर लगी पाबंदी

मिर्ज़ापुर: नगर मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी सदर एवं सहायक रिर्टनिंग आफिसर 397-मझवा विधानसभा विनय कुमार ने विधानसभा क्षेत्र में राजकीय या सार्वजनिक स्थलों पर बिना किसी विभागीय आदेश के चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी तरह के पोस्टर लगानें के लिए पाबंदी लगा दी है। कुमार ने रोहित कुमार शुक्ला उर्फ लल्लू शुक्ला को इस मामलें को लेकर नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि निर्वाचन आचार संहिता के लागू होने से पहले किसी भी सार्वजनिक सम्पत्तियों का दुरूपयोग नही किया जा सकता है।
नगर मजिस्ट्रेट ने रोहित शुक्ला को नोटिस जारी करते हुये कहा कि बिना देर किए आप जल्द से जल्द राजकीय/सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अपने प्रचार से जुड़े हुए किसी भी पोस्टर को 3 दिन के अंदर ही हटाए औऱ सूचित करें। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपने दिए गए समय के अंदर पोस्टर को नही हटाए तो आपके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
गौरतलब है कि रोहित कुमार शुक्ला मझवा विधानसभा समाजवादी पार्टी के युवा नेता है। हाल ही में रोहित शुक्ला ने जगह जगह चुनाव- प्रचार से संबंधित कई पोस्टर जनपद के कई क्षेत्रों में लगवा दिए है। जिसको उपजिलाधिकारी नाराज दिखे, नगर मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी का कहना है कि निर्वाचन आचार संहिता लागू होने से पहले ऐसी पोस्टर लगाने जाने सार्वजनिक सम्पत्तियों का दुरूपयोग है।
बता दें कि रोहित शुक्ला समय समय पर पार्टी के हित में की जाने वाली सभी कार्यक्रमों में भाग लेते है। अभी हाल ही में मिर्ज़ापुर में साईकिल रैली निकाली गई जिसमें बड़े स्तर पर सपा के युवा नेताओं ने बढ़चढ कर भाग लिया था।
रिपोर्ट- रवि यादव, जिला संवाददाता
मिर्ज़ापुर ऑफिशियल