UP Election 2022 : विधानसभा चुनाव में अधिकतम 40 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देशन में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को पारदर्शी, निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार मे उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में गठित टीमो को किया गया प्रशिक्षित

रैली, जुलुस, सार्वजनिक की अनुमति भी सम्बन्धित आर0ओ0 से लेनी होगी तथा आर0ओ0 द्वारा उस रैली की अनुमति की प्रति सम्बन्धित वीडियो अवलोकन टीम को दिया जायेगा।
मिर्ज़ापुर: जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देशन में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सम्पन्न कराने के लिये कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, उड़नदस्ता टीम, स्थायी निगरानी टीम एवं मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल एवं मुख्य कोषाधिकारी राज कुमार गुप्ता के द्वारा विभिन्न टीमो के कार्यो के बारे में जानकारी देते हुये प्रशिक्षित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जानकारी देते हुये मुख्य कोषाधिकारी राज कुमार गुप्ता नें बताया कि प्रत्याशी की अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा आयोग द्वारा 40 लाख रूपया निर्धारित किया गया हैं। पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी मद में कुल व्यय रूपया 10 हजार तक है तो उसमें नगद भुगतान किया जा सकता है शेष समस्त भुगतान चेक के माध्यम से किये जायेंगे। उन्होने कहा कि सभी अभ्यथियों को निर्वाचन व्यय रजिस्टर बनाना होगा जिसमें दैनिक लेखा का तिथिवार उल्लेख करना होगा।
उन्होने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन हेतु वाहन की अनुमति सम्बन्धित आर0ओ0 से लेनी होगी तथा उसकी प्रति गाड़ी के अगले शीशे पर चस्पा करना होंगा। रैली, जुलुस, सार्वजनिक की अनुमति भी सम्बन्धित आर0ओ0 से अभ्यर्थियों को लेनी होगी तथा आर0ओ0 द्वारा उस रैली की अनुमति की प्रति सम्बन्धित वीडियो अवलोकन टीम को दिया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के प्रचार में प्रयोग में होने वाले पोस्ट, हैण्डबिल, बैनर आदि के मुद्रण के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देना होगा तथा प्रकाशक एवं मुद्रक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक घोषणा पत्र उपलब्ध कराना होगा।
उन्होने बताया कि वीडिया निगरानी टीम निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही आयोग के निर्देशानुसार सहायक व्यय प्रेक्षक से समन्वय रखते हुये निर्वाचन क्षेत्रो में महत्वपूर्ण घटनाओं र्सावजनिक रैलियों, जुलुस आदि की वीडियोंग्राफी की जायेगी। वीडियो ग्राफी के दौरान वहाॅ पर लगायी कुर्सिया, टेन्ट फर्नीचर, व्यक्तियों की संख्या, ध्वनि विस्तारक यंत्र सहित वाहनों की संख्या सहित एक-एक बिन्दु की रिकार्डिंग करेगी तथा रिटर्निग आफिसर को उसकी सी0डी0 उलब्ध करायेगी। इसी प्रकार वीडियो अवलोकन टीम के द्वारा प्रस्तुत वीडियो फुटेज का निरीक्षण करेगी एवं व्यय तथा आचार संहिता से सम्बन्धित मुद्दो का अनुश्रवण कर सहायक व्यय प्रेक्षक के समक्ष समय-समय पर प्रस्तुत करेंगे।
उड़नदस्ता टीम के बारे बताया कि उड़नदस्ता टीम के पास नगदी सामान के अधिग्रहण के लिये मोबाइल वीडियो कैमरा एवं आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है निर्वाचन व्यय उल्लघन तथा आदर्श आचार संहिता सम्बन्धी शिकायतो की निगरानी सम्बन्धी आदि कार्य देखेंगे। जब भी नगद, शराब या अन्य किसी वस्तु के वितरण से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उड़नदस्ता टीम तत्काल उस स्थान पर पहुॅचेगा तथा आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करेगा। रिश्वत व अन्य प्रलोभन से सम्बन्धित वस्तुयें पाये जाने पर उसकी वीडियो रिकार्डिंग करते जब्त करेगा वहाॅ उपस्थित व्यक्तियो और गवाहो से साक्ष्य भी एकत्रित करेगा और बयान रिकार्ड करेगा तदुपरान्त टीम रिटर्निंग आफिसर को इसकी रिपोर्ट भेजेगा जिसकी प्रति पुलिस अधीक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक को भी उपलब्ध करायेंगा।
स्थायी निगरानी टीम बनाये गये चेक पोस्ट पर रहकर आने जाने वाले वाहनो की निगरानी करेगा। यह टीम चेक पोस्ट गाड़ियों की चेकिंग के दौरान क्षेत्र में लायी जाने वाली किसी भी प्रकार की नगदी, अवैध शराब या अन्य कोई संदेहास्पद वस्तु या शस्त्र इत्यादि पाये जाने पर समस्त प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जायेगी तथा वीडियो की सी0डी0 की प्रति रिटर्निग आफिसर को उपलब्ध करायेगी। चेकिंग के दौरान 50 हजार तक की कैस की अनुमति किसी गाड़ी के लिये अनुमन्य होगी परन्तु कैस ले जाने वाले को टीम को साक्ष्य/कारण स्पष्ट करना होगा। 10 लाख से अधिक यदि किसी वाहन में परिवहन किया जाता हुआ पाया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित रिटर्निग आफिसर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा।
रिपोर्ट- रवि यादव, जिला संवाददाता
मिर्ज़ापुर ऑफिशियल