योगी सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण फ़ैसला, 5000 वक़ीलों को मिलेंगे 5 लाख तक रुपयें

योगी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को पूरा करते हुए ऐलान किया कि, पंजीकृत अधिवक्ताओं को अब ₹5 lakh तक की एकमुश्त रकम मिल सकेगी।

 
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5000 वक़ीलों को 5 lakh रुपयें।

लखऊ, Digital Desk: उत्तर प्रदेश में वकालत के पेशे में लोगों के लिए इस वक्त अच्छा समय चल रहा है। बीते महीनों पहले उत्तर प्रदेश नोटरी एडवोकेट की नियुक्ति निकाली गई थी। जिसके लिए एडवोकेट एसोसिएशन के लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन सहमति के बाद उत्तर प्रदेश में 5000 नौकरी के अतिरिक्त पदों पर वकीलों को नियुक्त करने का फैसला राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था।

योगी सरकार का फ़ैसला-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ( Chief Minister Yogi Adityanath) ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए वादे के मुताबिक पंजीकृत अधिवक्ताओं को ₹5 लाख़ तक रकम मिलेगी। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 की धारा 13 में संशोधन करते हुए पंजीकरण के 30 वर्ष पूर्ण करने पर डेढ़ लाख से ₹5 लाख़ तक की रकम अधिवक्ताओं को देने का ऐलान किया है।

पंजीकरण में 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5848 वकीलों को इसका लाभ मिल सकेगा। बता दे, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात का वर्णन किया था कि वह अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम में संशोधन करेंगे जिससे की वकीलों को राहत मिल सकेगी।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने अधिवक्ता कल्याण निधि के अधिनियम में संशोधन करते हुए 2021 में एक नए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद जल्द ही आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की जाएगी एवं से जल्द अध्यादेश भी जारी किया जाएगा।

नोट:

बता दें कि जो वकील पिछले 30 सालों से पंजीकृत हैं। केवल उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा एवं धनराशि भी उन्हें ही मिलेगी।